विकलांग लोगों के लिए पंजीकरण कार्ड

गाइडेंस नोट

  • उद्देश्य

    "विकलांग लोगों के लिए पंजीकरण कार्ड" ("कार्ड") उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो स्थायी या अस्थायी प्रकृति की विकलांगता (विकलांगताओं) से पीड़ित पाए गए हैं। कार्ड का उद्देश्य कार्डधारक को आवश्यकता पड़ने पर अपनी विकलांगता स्थिति के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में इसे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है। यह कोई विशेषाधिकार कार्ड या क्रेडिट कार्डनहींहै। कार्डधारक की पहचान को सुविधाजनक बनाने और कार्डधारक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्डधारक का नाम, लिंग, फोटो और विकलांगता का प्रकार कार्ड पर मुद्रित किया जाता है। कार्ड गैर-हस्तांतरणीय और तीसरे पक्ष को गैर-बिक्री योग्य है।

    24 जून 2024 से, कार्ड भौतिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में जारी किया जाएगा। ई-कार्ड और भौतिक कार्ड के प्रारूप समान हैं। योग्य व्यक्ति (नीचे भाग II देखें) "ई-कार्ड" का विकल्प चुन सकते हैं और आवेदन (नया कार्ड जारी करने, कार्ड नवीनीकरण या कार्ड प्रतिस्थापन सहित) करते समय अपना ईमेल पता प्रदान कर सकते हैं। भौतिक कार्ड के मौजूदा धारकों के लिए, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्ट्री (CRR) उन लोगों के लिए व्यवस्था करेगी जो अगले चरण में इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। विवरण उचित समय पर घोषित किया जाएगा।

  • कौन आवेदन कर सकता है

    कोई भी व्यक्ति जो विकलांगता से पीड़ित पाया गया है, जिसमें श्रवण हानि, दृश्य हानि, भाषण हानि, शारीरिक विकलांगता, ऑटिज़्म, मानसिक बीमारी, बौद्धिक विकलांगता, आंत संबंधी विकलांगता / पुरानी बीमारी, ध्यान की कमी / अति सक्रियता विकार और विशिष्ट सीखने की कठिनाइयाँ शामिल हैं और विकलांगता की गंभीरता किसी की प्रमुख जीवन गतिविधियों, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी और/या गतिशीलता को प्रभावित करती है, और जिसके पुनर्वास में सामान्य से काफी अधिक समय लगता है, वह कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

  • आवेदन

    आवेदन विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्वयं या उनकी ओर से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। आवेदकों की ओर से आवेदन करने के मामले में, कृपया आवेदक के साथ संबंध पर दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति जमा करें।

  • आवेदन प्रक्रिया

    आवेदन श्रम एवं कल्याण ब्यूरो की वेबसाइट(https://crr.lwb.gov.hk/crr_public/eng/site.htm) के माध्यम से ऑनलाइन या डाक द्वारा किया जा सकता है।

    डाक द्वारा आवेदन के लिए, कृपया श्रम और कल्याण ब्यूरो की वेबसाइट (https://www.lwb.gov.hk/en/servicedesk/crr_rc/download_crr.html), से आवेदन पत्र (CRR3) डाउनलोड करें, या आप इसे CRR, श्रम विभाग के चयनात्मक प्लेसमेंट प्रभाग के जिला कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण कार्यालयों या गृह विभाग के गृह मामलों के जांच केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र सहायक दस्तावेजों (कृपया नीचे (a) से (c) देखें) के साथ CRR को भेजे जाने चाहिए । कृपया सुनिश्चित करें कि मेल आइटम के लिए उचित भुगतान किया गया है (कम भुगतान वाले मेल आइटम अस्वीकार कर दिए जाएंगे) और वापसी पता प्रदान किया गया है। CRR का पता इस प्रकार है:

    सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर रिहैबिलिटेशन
    श्रम एवं कल्याण ब्यूरो
    Unit 1001, 10/F, The Hub,
    23 Yip Kan Street,
    Wong Chuk Hang, Hong Kong

    आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (क्रमशः नया कार्ड जारी/ कार्ड नवीनीकरण/ कार्ड प्रतिस्थापन के लिए) और ध्यान देने योग्य संबंधित मुद्दे इस प्रकार हैं:

    (a) नया कार्ड

    आवेदक को आवेदन पत्र, अपनी विकलांगता (विकलांगताओं) को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य (कृपया नीचे भाग V देखें), अपनी पहचान के दस्तावेज की एक प्रति और एक हालिया रंगीन फोटो (स्पष्ट पृष्ठभूमि पर पिछले छह महीनों के भीतर लिया गया पूरा चेहरा रंगीन फोटो) जमा करना चाहिए।

    (b) कार्ड नवीकरण

    CRR अस्थायी प्रकृति की विकलांगता (विकलांगताओं) वाले व्यक्तियों और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों (क्रमशः 11 और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों सहित) को समाप्ति तिथि वाले कार्ड जारी करता है। समाप्ति पर ये कार्ड स्वचालित रूप से अमान्य हो जाएंगे।

    अस्थायी विकलांगता (विकलांगताओं) वाले व्यक्ति को जारी किए गए कार्ड की वैधता अवधि आम तौर पर दो वर्ष होती है, जिसे CRR द्वारा धारक की विकलांगता के दस्तावेजी प्रमाण की प्राप्ति की तारीख से गिना जाता है। एक कार्डधारक नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन उसके कार्ड पर दर्शाई गई समाप्ति तिथि से दो महीने पहले जमा कर सकता है। कार्डधारक को अपनी विकलांगता प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है (कृपया नीचे भाग V देखें)।

    यदि कोई कार्डधारक अपने कार्ड पर दर्शाई गई समाप्ति तिथि से दो महीने से अधिक समय पहले नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करता है, तो उसे उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, शीघ्र नवीनीकरण आवेदन के कारणों को बताते हुए एक पत्र जमा करना होगा और नया कार्ड प्राप्त करने के बाद CRR को अपने वैध भौतिक कार्ड की मूल प्रति वापस करनी होगी।

    एक बच्चे/किशोर को क्रमशः 11 या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपना नवीनीकरण अनुरोध आवेदन पत्र, अपनी विकलांगता (विकलांगताएं) प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य (कृपया नीचे भाग V देखें), एक हालिया रंगीन फोटोग्राफ (स्पष्ट पृष्ठभूमि पर पिछले छह महीनों के भीतर लिया गया पूरा चेहरा रंगीन फोटो) और उसके क्रमशः 11वें या 18वें जन्मदिन के बाद दो महीने के भीतर उसकी पहचान के नवीनतमदस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जमा करना आवश्यक है।

    कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय, 18 वर्ष से कम आयु के कार्डधारक को विकलांगता पर नए दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने से छूट दी जा सकती है, यदि उसकी विकलांगता (विकलांगताओं) को कार्ड के लिए उसके पिछले आवेदन पर मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा स्थायी प्रकृति के रूप में विधिवत प्रमाणित किया जा चुका है।

    (c) कार्ड प्रतिस्थापन

    1. खोए हुए कार्ड के लिए –
    2. एक कार्डधारक को आवेदन पत्र, अपनी पहचान के दस्तावेज़ की एक प्रति, प्रतिस्थापन के कारणों को बताने वाले एक पत्र के साथ जमा करना चाहिए। प्रतिस्थापन शुल्क और भुगतान विधि के लिए कृपया नीचे भाग VII देखें।

    3. कार्ड पर मुद्रित व्यक्तिगत डेटा/विकलांगता प्रकार के परिवर्तन के लिए –
    4. एक कार्डधारक को आवेदन पत्र, संशोधन के लिए आइटम निर्दिष्ट करने वाला एक पत्र, अपनी पहचान के दस्तावेज़ की एक प्रति, अपनी विकलांगता (विकलांगताओं) को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य (विकलांगता के प्रकार में परिवर्तन के लिए) जमा करना चाहिए (कृपया नीचे भाग V देखें)। प्रतिस्थापन शुल्क और भुगतान विधि के लिए कृपया नीचे भाग VII देखें।

      नया कार्ड प्राप्त होने के बाद, कार्डधारक को अपने वैध भौतिक कार्ड की मूल प्रति CRR को वापस कर देनी चाहिए।

  • विकलांगता (विकलांगताएं) प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य

    विकलांगता (विकलांगताओं) पर दस्तावेजी साक्ष्य पिछले छह महीनों में जारी किए होने चाहियें, जिन में आवेदक की विकलांगता के प्रत्येक प्रकार और उसकी विकलांगता की स्थिति की अवधि निर्दिष्ट होनी चाहिए। विकलांगता (विकलांगताओं) पर ऐसे दस्तावेजी प्रमाण में शामिल हो सकते हैं:

    (a) हांग कांग में डॉक्टरों या पंजीकृत संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

    (b) हांग कांग में डॉक्टरों या पंजीकृत संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जारी "विकलांग व्यक्तियों के लिए पंजीकरण कार्ड के लिए विकलांगता प्रकार का प्रमाणन (CRR4)" (जैसा कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है या श्रम और कल्याण ब्यूरो की वेबसाइट(https://www.lwb.gov.hk/en/servicedesk/crr_rc/download_crr.html)से डाउनलोड किया जा सकता है);

    (c) शिक्षा ब्यूरो के अंतर्गत विशेष विद्यालयों के प्रभारी अधिकारी; समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनर्वास हेतु संबंधित गैर-सरकारी संगठन; या व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद शाइन कौशल केंद्र द्वारा जारी "विकलांग व्यक्तियों के लिए पंजीकरण कार्ड के लिए विकलांगता प्रकार का प्रमाणन (CCR4)";

    (d) विकलांग ड्राइवरों के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण; या

    (e) समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण (आवेदक जो 100% कमाई क्षमता के नुकसान के साथ विकलांगता भत्ता या व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता प्राप्त करते हैं, आदि, CRR द्वारा समाज कल्याण विभाग के साथ आवेदक की विकलांगता से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने के लिए "सहमति प्रपत्र - समाज कल्याण विभाग से डेटा जांच के लिए प्राधिकरण (CRR/SWD1)" (जैसा कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है या श्रम एवं कल्याण ब्यूरो की वेबसाइट (https://www.lwb.gov.hk/en/servicedesk/crr_rc/download_crr.html)से डाउनलोड किया जा सकता है) से लाभ उठाया जा सकता है।

  • इस आवेदन प्रयोजन के लिए आवेदकों की विकलांगता (विकलांगताओं) पर स्वीकार्य दस्तावेजी प्रमाण के उपरोक्त उदाहरण संपूर्ण नहीं हो सकते हैं।

  • कार्ड जारी करना

    यदि आवेदक उपरोक्त जारी मानदंडों को पूरा करता है, तो CRR क्रमशः भौतिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण डाक और ईमेल द्वारा भेजेगा।आवेदकों को स्पष्ट रूप से सही पत्राचार पता और ईमेल पता भरना होगा।

    आवेदन पत्र और सभी आवश्यक डेटा और दस्तावेज प्राप्त होने पर, CRR 15 कार्य दिवसों के भीतर कार्ड जारी करेगा।

    फॉर्म में व्यक्तिगत डेटा का प्रावधान पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान की गई जानकारी और प्रासंगिक सहायक दस्तावेज सत्य और सही हैं और फॉर्म में एक घोषणा करनी होगी। यदि कोई आवश्यक व्यक्तिगत डेटा या वैध विकलांगता प्रमाण प्रदान नहीं किया गया है तो CRR किसी आवेदन को संसाधित करने में असक्षम हो सकता है।

    CRR आवेदकों को कार्ड जारी करने, रद्द करने और पुनः दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

  • फीस

    नया कार्ड जारी करने और नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

    खोए हुए कार्ड के प्रतिस्थापन और कार्ड पर मुद्रित व्यक्तिगत डेटा/विकलांगता प्रकार में परिवर्तन के लिए, प्रतिस्थापन शुल्क HK$58 है, जो समायोजन के अधीन है। भुगतान चेक या कैशियर आर्डर जो "HKSAR सरकार" को देय होगा या ई-चेक (ईमेल द्वाराcrrecheque@lwb.gov.hk पर भेजा जाएगा) द्वारा किया जा सकता है। कृपया डाक से नकद न भेजें।

    कार्डधारक वित्तीय आधार पर प्रतिस्थापन शुल्क की छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में आवेदन जमा करना चाहिए (उदाहरण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी वैध "चिकित्सा छूट के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता प्राप्तकर्ताओं का प्रमाण पत्र" की एक प्रति)।

  • रद्द करना

    यदि कोई कार्डधारक अपने कार्ड पर दर्शाई गई समाप्ति तिथि से पहले कार्ड रद्द करना चाहता है, तो उसे लिखित रूप में अनुरोध जमा करना होगा और भौतिक कार्ड की मूल प्रति CRR को लौटानी होगी।

  • व्यक्तिगत जानकारी संग्रहण विवरण

    प्रदान किया गया व्यक्तिगत डेटा केवल कार्ड के आवेदन और जारी करने से संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। CRR पुनर्वास सेवाओं और अनुसंधान उद्देश्यों की योजना के लिए विकलांगता पर आंकड़े प्रदान करने की दृष्टि से हांग कांग में कार्ड धारक विकलांग व्यक्तियों पर डेटा एकत्र और संकलित करता है। प्रदान किया गया व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रूप से और "व्यक्तिगत डेटा (गोपनीयता) अध्यादेश" के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संभाला जाएगा और सारांश आंकड़ों के रूप में छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति या संगठन को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

    कार्डधारक के स्पष्ट समझौते पर, विकलांगता के प्रकार सहित उसका अपना डेटा, संबंधित कार्डधारक द्वारा अधिकृत किसी तीसरे पक्ष या संगठनों को जारी किया जा सकता है।

    उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के एक वर्ष बाद व्यक्तिगत डेटा हटा दिया जाएगा।

    आवेदकों को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच और सुधार का अनुरोध करने का अधिकार है, जैसा कि व्यक्तिगत डेटा (गोपनीयता) अध्यादेश की धारा 18 और 22 और अनुसूची 1 के सिद्धांत 6 में दिया गया है। आवेदक शुल्क के भुगतान के अधीन CRR में रखे गए अपने व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन पर पूछताछ, जिसमें व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच और सुधार शामिल है, निम्न पते पर की जानी चाहिए:

    सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर रिहैबिलिटेशन
    श्रम एवं कल्याण ब्यूरो
    Unit 1001, 10/F, The Hub,
    23 Yip Kan Street,
    Wong Chuk Hang, Hong Kong